ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली कस्टडी पैरोल, रोज १२ घंटे कर सकेंगे प्रचार

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए हिरासत में पैरोल दे दी। कोर्ट ने २०२० दंगों के आरोपियों को २९ जनवरी से ३ फरवरी तक १२ घंटे के लिए जेल से बाहर आकर प्रचार करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कस्टडी पैरोल के लिए हुसैन पर शर्तें रखीं हैं। वह दो पुलिस कमिNयों, जेल वैन और एस्कॉर्ट वाहन का खर्च वहन करेंगे। अदालत ने उन्हें दो दिन की अग्रिम राशि जमा करने का निर्देश दिया, जो २ दिनों के लिए २,०७,४२९ रुपये है। अदालत ने उन्हें अपने पार्टी कार्यालय का दौरा करने और निर्वाचन क्षेत्र के भीतर मतदाताओं के साथ बैठकें करने की अनुमति दी, लेकिन वह करावल नगर स्थित अपने घर नहीं जाएंगे।
इसके अलावा, उन्हें अपने खिलाफ लंबित मामलों के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ताहिर हुसैन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हिरासत में प्रचार करने की अनुमति दी जाए। हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ से कहा कि चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं इसलिए उन्हें पुलिस हिरासत में मतदाताओं से जुड़ने की अनुमति दी जाए। रोजाना जेल से चुनाव प्रचार के लिए ताहिर सुबह ६ बजे निकलेंगे और शाम ६ बजे वापस जेल जाएंगे।

