सिख विरोधी दंगों के लिए ४१ साल बाद आया न्याय, सज्जन कुमार कोर्ट ने दिया दोषी करार, जानिए कब होगी सजा?

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज। ४१ साल बाद दिल्ली सिख विरोधी दंगों के लिए अदालत ने आज कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहरा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को १९८४ सिख विरोधी दंगा मामले की सुनवाई करते हुए यह पैâसला सुनाया। यह मामला १ नवंबर १९८४ को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है। मामले को सजा पर बहस के लिए १८ फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है। सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। मामला १९८४ के सिख विरोधी दंगों के दौरान यहां सरस्वती विहार इलाके में दो व्यक्तियों की हत्या से संबंधित है। अदालत ने एक नवंबर १९८४ को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
१६ दिसंबर, २०२१ को अदालत ने कुमार के विरुद्ध आरोप तय किए और उनके खिलाफ ‘‘प्रथम दृष्टया’’ मामला सही पाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घातक हथियार लिए भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्ति को नष्ट किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ ने घर में घुसकर जसवंत और उनके बेटे की हत्या कर दी और सामान लूटकर उनके घर को आग के हवाले कर दिया। मामले में सुनवाई करने वाली अदालत के अनुसार प्रथम दृष्टया यह तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि कुमार न केवल एक भागीदार थे, बल्कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व भी किया था। अब १८ फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी।

