राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लेकिन सावरकर पर टिप्पणी को लेकर फटकार

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार किया गया था। यह समन राहुल गांधी के खिलाफ विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर जारी हुआ था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मुद्दे पर कड़ी फटकार भी लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने राहुल गांधी को भविष्य में इस तरह के बयान न देने की सख्त चेतावनी दी। पीठ ने कहा कि यदि आगे ऐसा कोई बयान दिया गया तो अदालत स्वतः संज्ञान ले सकती है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों को पत्र में “आपका वफादार सेवक” जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे? कोर्ट ने कहा कि क्या इस आधार पर महात्मा गांधी को अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है?
इसके अलावा, न्यायमूर्ति दत्ता ने यह भी याद दिलाया कि राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक समय सावरकर की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखा था।
अंत में पीठ ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान जरूरी है और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों से बचना चाहिए। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि राहुल गांधी ने कानूनी पक्ष में जो दलीलें दी हैं, उनके आधार पर कार्यवाही पर रोक लगाई गई है, लेकिन भविष्य में ऐसी किसी भी टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा।

