हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन मामला: अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, साथी मंसूर अंसारी भी दोषी करार

मऊ, जनमुख न्यूज़। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) डॉ. केपी सिंह ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाते हुए सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया और उन्हें दो साल की सजा के साथ 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें अब्बास अंसारी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।
आरोप था कि 3 मार्च 2022 को चुनाव प्रचार के दौरान मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित जनसभा में अब्बास अंसारी ने प्रशासन को धमकी देते हुए कहा था कि “चुनाव के बाद हिसाब-किताब किया जाएगा और सबक सिखाया जाएगा।” इस बयान को हेट स्पीच और आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।
अदालत ने इस मामले में अब्बास अंसारी के सहयोगी मंसूर अंसारी को भी दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120बी के तहत छह माह की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।

