मऊ: अब्बास अंसारी को मिली सजा पर रोक की अर्जी खारिज, भड़काऊ भाषण मामले में दो साल की सजा बरकरार

मऊ, जनमुख न्यूज़। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) राजीव कुमार वत्स ने शनिवार को विधायक अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में मिली सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। यह सजा 31 मई को सीजेएम कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला शहर कोतवाली में दर्ज एफआईआर संख्या 97/22 से जुड़ा है, जो उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की तहरीर पर दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि 3 मार्च 2022 को मऊ की सदर विधानसभा सीट से सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान जिले के प्रशासन को धमकी दी थी कि चुनाव के बाद ‘हिसाब किया जाएगा’ और ‘सबक सिखाया जाएगा’।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी (निवासी यूसुफपुर, गाजीपुर) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 171F, 186, 189, 153A और 120B के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।
सीजेएम कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अब्बास अंसारी को दोषी मानते हुए दो वर्ष की सजा और ₹11,000 का जुर्माना लगाया था। वहीं मंसूर अंसारी को छह महीने की सजा सुनाई गई थी। अब विशेष अदालत ने उनकी सजा पर रोक की मांग को भी खारिज कर दिया है।

