पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगा भूस्वामित्व अधिकार: मुख्यमंत्री योगी ने दिए ठोस कार्रवाई के निर्देश

लखनऊ, जनमुख न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बसाए गए परिवारों को वैध भूस्वामित्व अधिकार देने हेतु ठोस और संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह केवल भूमि के अधिकार का मामला नहीं, बल्कि उन परिवारों के जीवन संघर्ष और बलिदान को मान्यता देने का अवसर है, जो देश की सीमाओं से परे से आए और दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 1960 से 1975 के बीच बड़ी संख्या में विस्थापित परिवारों को पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, रामपुर सहित अन्य जिलों में बसाया गया था। उन्हें कृषि भूमि भी आवंटित की गई, लेकिन दस्तावेजी त्रुटियों, भूमि का वन विभाग के नाम दर्ज होने, नामांतरण प्रक्रिया के अटके रहने और भूमि पर वास्तविक कब्जा न होने जैसी समस्याओं के चलते उन्हें आज तक वैध भूस्वामित्व नहीं मिल पाया है।
वर्तमान स्थिति यह है कि कई परिवार इन भूमि पर वर्षों से निवास और खेती कर रहे हैं, लेकिन राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज नहीं हैं। कुछ गांवों में वे परिवार अब अस्तित्व में नहीं हैं जिन्हें पहले बसाया गया था, जबकि कई लोगों ने बिना वैधानिक प्रक्रिया के भूमि पर कब्जा कर रखा है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में पूर्व में “गर्वनमेंट ग्रांट एक्ट” के तहत भूमि आवंटन हुआ था, वहां अब इस अधिनियम के 2018 में समाप्त हो जाने की स्थिति में वैधानिक विकल्प तलाशे जाएं। उन्होंने जोर दिया कि यह शासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि विस्थापित परिवारों को सम्मानपूर्वक उनका हक दिलाया जाए।

