माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की 3.36 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट की मिली मंजूरी

मऊ, जनमुख न्यूज़। जनपद के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट, राजीव कुमार वत्स ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शा अंसारी की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में की गई है।
थाना दक्षिण टोला पुलिस ने आफ्शा अंसारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में सामने आया कि आफ्शा अंसारी द्वारा विवादित संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ 36 लाख रुपये आंकी गई थी।विवेचक ने संपत्ति कुर्क करने की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी। एसपी की संस्तुति के बाद मामला जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र के पास पहुंचा।
प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद डीएम ने पाया कि संपत्ति अवैध रूप से हासिल की गई है, जिसके बाद उन्होंने कुर्की का आदेश जारी किया और इसे पुष्टि के लिए गैंगस्टर कोर्ट भेज दिया।विशेष लोक अभियोजक कृष्ण शरण सिंह के तर्कों और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने जिलाधिकारी के कुर्की आदेश की पुष्टि कर दी।इस आदेश के बाद आफ्शा अंसारी की अवैध संपत्ति को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है।

