पत्नी की हत्या कर खेत में फेंका शव, पति को उम्रकैद — वाराणसी की विशेष कोर्ट का फैसला

वाराणसी, जनमुख न्यूज़। जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष कोर्ट ने ढाई साल से लंबित एक मुकदमे में बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने झारखंड के किरीदौर निवासी अभियुक्त सुमित भुइया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कृत्य को बेहद नृशंस मानते हुए उस पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत ने पैरवी की।
मामले के अनुसार लातेहार, झारखंड निवासी अनिल भुइया ने 10 अप्रैल 2023 को बड़ागांव थाने में अपनी बहन गीता भुइया की हत्या का मामला दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि गीता अपने पति सुमित के साथ पुआरी कला, बड़ागांव स्थित ओमग्रीक एग्रो फील्ड ईंट-भट्ठे पर काम करती थी। सुमित अक्सर शराब के नशे में गीता के साथ मारपीट करता था।
9 अप्रैल 2023 की सुबह परिजनों को सूचना मिली कि सुमित ने गीता की हत्या कर उसका शव ग्राम महदेपुर के पास खेत में फेंक दिया है। परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुमित भुइया को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

