शादी सीजन में ट्रैफिक जाम रोकने के लिए सख्त हुए पुलिस कमिश्नर, मैरिज लॉन-डीजे संचालकों को अल्टीमेटम

वाराणसी, जनमुख न्यूज़। शादी-विवाह के सीजन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल, गेस्ट हाउस, बैंड-बाजा और डीजे संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर न सिर्फ केस दर्ज होगा, बल्कि दोषियों को जेल भी भेजा जाएगा।
मंगलवार रात पुलिस लाइन सभागार में आयोजित बैठक में पुलिस आयुक्त ने आयोजन स्थलों पर पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, आतिशबाजी और बारात मार्ग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कीं। उन्होंने कहा कि सभी मैरिज लॉन संचालक केवल अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बारात और मेहमानों के वाहन परिसर के भीतर निर्धारित स्थान पर ही खड़े किए जाएं। तय पार्किंग का अन्य उपयोग पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।पुलिस कमिश्नर ने लॉन संचालकों को बाहर की पार्किंग व्यवस्था संभालने के लिए 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए। साथ ही बारात के दौरान सड़क पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए पूर्व निर्धारित मार्ग तय कर यातायात पुलिस से समन्वय बनाए रखने को कहा।
बैंड-बाजा संचालकों को पटाखे फोड़ने, अत्यधिक शोर करने और जनसुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए सड़क के केवल एक-तिहाई हिस्से का उपयोग करने और शेष दो-तिहाई हिस्से को सामान्य यातायात के लिए खुला रखने का आदेश दिया गया है।डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद डीजे बंद करने, 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि न करने और वाहनों को यातायात बाधित करने वाले स्थानों पर खड़ा न करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस आयुक्त ने साफ कहा कि नियमों का उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था शिवहरि मीणा, डीसीपी ट्रैफिक, एडीसीपी ट्रैफिक, एसीपी मुख्यालय समेत सभी थानों के प्रभारी, मैरिज लॉन और डीजे संचालक मौजूद रहे।

