वाराणसी फायरिंग केस में सभी आरोपी बरी, 23 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला

वाराणसी, जनमुख न्यूज़। नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास वर्ष 2002 में हुए चर्चित फायरिंग मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए के न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने साक्ष्यों के अभाव में यह निर्णय दिया। फैसले को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
अभियोजन के मुताबिक, 4 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन विधायक व पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने सहयोगियों के साथ वाहन से जा रहे थे। इसी दौरान नदेसर इलाके में बोलेरो सवार लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें धनंजय सिंह समेत कई लोग घायल हुए थे।
इस मामले में धनंजय सिंह की ओर से विधायक अभय सिंह को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान अन्य आरोपियों के रूप में विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह रघुवंशी, विनोद सिंह और सतेंद्र सिंह के नाम भी सामने आए थे। सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
लंबे समय तक चली सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
फैसले के बाद आरोपियों की ओर से संतोष जताया गया। बचाव पक्ष का कहना है कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। वहीं, अभय सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया था।
करीब दो दशक पुराने इस हाई-प्रोफाइल मामले के फैसले के साथ ही लंबी न्यायिक प्रक्रिया का अंत हो गया है।

