बांग्लादेशी पोर्न स्टार रिया बार्डे को अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया

बॉलीवुड,जनमुख न्यूज। एडल्ट स्टार रिया बर्डे गिरफ्तार हाल ही में एडल्ट फिल्म स्टार रिया बार्डे जिन्हें इंडस्ट्री में उनके उपनाम आरोही बर्डे और बन्ना शेख के नाम से जाना जाता है, को महाराष्ट्र पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। न्यूज १८ की रिपोर्ट के अनुसार, रिया कथित तौर पर एक बांग्लादेशी नागरिक है जो जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अपने परिवार के साथ भारत में रह रही थी। अधिकारी मामले के सिलसिले में उसके परिवार के सदस्यों की भी तलाश कर रहे हैं।एडल्ट स्टार रिया बार्डे को महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पोर्न स्टार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार वह बांग्लादेश की निवासी है और जाली दस्तावेजों के आधार पर अपने परिवार के साथ भारत में रह रही थी। पुलिस मामले में उसकी मां, बहन, भाई और पिता की भी तलाश कर रही थी। एडल्ट इंडस्ट्री में आरोही बार्डे और बन्ना शेख के नाम से मशहूर रिया बार्डे को राज्य के उल्हासनगर से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा ४२०, ४६५, ४६८, ४७९, ३४ और १४ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बॉलीवुड,जनमुख न्यूज। एडल्ट स्टार रिया बर्डे गिरफ्तार: हाल ही में एडल्ट फिल्म स्टार रिया बार्डे जिन्हें इंडस्ट्री में उनके उपनाम आरोही बर्डे और बन्ना शेख के नाम से जाना जाता है, को महाराष्ट्र पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। न्यूज १८ की रिपोर्ट के अनुसार, रिया कथित तौर पर एक बांग्लादेशी नागरिक है जो जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अपने परिवार के साथ भारत में रह रही थी। अधिकारी मामले के सिलसिले में उसके परिवार के सदस्यों की भी तलाश कर रहे हैं।एडल्ट स्टार रिया बार्डे को महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पोर्न स्टार के खिलाफ लगाए गए आरोपों के अनुसार वह बांग्लादेश की निवासी है और जाली दस्तावेजों के आधार पर अपने परिवार के साथ भारत में रह रही थी। पुलिस मामले में उसकी मां, बहन, भाई और पिता की भी तलाश कर रही थी। एडल्ट इंडस्ट्री में आरोही बार्डे और बन्ना शेख के नाम से मशहूर रिया बार्डे को राज्य के उल्हासनगर से गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा ४२०, ४६५, ४६८, ४७९, ३४ और १४ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

