हरियाणा पंजाब में पराली जलाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली,जनमुख न्यूज । सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच अपने पहले के आदेश का पालन न करने पर बुधवार को हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। साथ ही चेतावनी दी कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य पराली जलाने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने और नाममात्र जुर्माना लगाकर लोगों को छोड़ने से क्यों कतरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि इसरो आपको बता रहा है कि आग कहां लग रही थी और आप कहते हैं कि आपको कुछ नहीं मिला।पीठ ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे. कुछ नहीं किया गया, पंजाब के साथ भी यही सच है. रवैया पूर्ण अवज्ञा का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा की ओर से दाखिल हलफनामा गैर-अनुपालन से भरा है। यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राज्य केअधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हरियाणा के मुख्य सचिव अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और बताएं कि उल्लंघनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

