दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा

नई दिल्ली,जनमुख न्यूज। प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण ४ के कार्यान्वयन में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर-प्लस श्रेणी में चला गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ४८१ तक पहुंच गया, जो सोमवार की सुबह इस मौसम का अब तक का उच्चतम वायु प्रदूषण स्तर है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई के चिंताजनक स्तर तक पहुंचने के बाद भी के एक्यूआइ चरण ४ के तहत निवारक उपायों के कार्यान्वयन में देरी हुई। कोर्ट ने पूछा कि जिस क्षण यह ३०० से ४०० एक्यूआइ तक पहुंचता है, उसे लागू करना पड़ता है। आप एक्यूआइ की प्रयोज्यता में देरी के ऐसे मामलों में जोखिम कैसे ले सकते हैं।शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। अदालत ने यह भी कहा कि वह उसकी पूर्व अनुमति के बिना निवारक उपायों को कम करने की अनुमति नहीं देगी। इसने राज्य सरकार से कहा कि अदालत जानना चाहती है कि प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। पीठ ने कहा कि अगर एक्यूआइ ४५० से नीचे चला जाता है तो भी हम चरण ४ के तहत निवारक उपायों को कम करने की अनुमति नहीं देंगे। चरण ४ तब तक जारी रहेगा जब तक अदालत अनुमति नहीं देती। पीठ ने कहा कि वह दिन के काम के अंत में मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगी।

