एयरसेल-मैक्सिस मामला: पी. चिदंबरम को कोर्ट से राहत

नई दिल्ली,जनमुख न्यूज। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किया गया था।हाई कोर्ट ने ईडी को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है।
एयरसेल-मैक्सिस मामला क्या है?
यह मामला एयरसेल और मैक्सिस के बीच हुए समझौते और संबंधित वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितताएं हुई थीं। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह मामला दर्ज किया गया था।
चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई
पी. चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी दलील थी कि उनके खिलाफ मामला कानूनी रूप से कमजोर है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।अब यह देखना होगा कि प्रवर्तन निदेशालय हाई कोर्ट के नोटिस का क्या जवाब देता है।हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही तय की जाएगी।पी. चिदंबरम के लिए यह राहतपूर्ण फैसला है, लेकिन मामले की अंतिम सुनवाई तक अनिश्चितता बनी रहेगी। मामले की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

