दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति और सास को 10-10 साल की सजा

वाराणसी, जनमुख न्यूज। दहेज की खातिर विवाहिता को मारने के मामले में जिला जज संजीव पांडेय ने पति राजकुमार दूबे और सास मैना देवी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को १०-१० साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। ये है मामला अभियोजन पक्ष के अनुसार, फूलपुर थाना क्षेत्र के अजईपुर गांव निवासी सुरेंद्र नाथ पांडेय की बेटी सपना की शादी डिग्गी, करखियांव गांव निवासी राजकुमार दूबे से हुई थी। दहेज के लिए विवाहिता को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। १८ जून २०११ को मारपीट में घायल सपना की मौत हो गई। मां सावित्री देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सपना के जेठ प्रवीण दूबे और जेठानी रीना दूबे को दोषमुक्त कर दिया।

