चंदन गुप्ता की हत्या के २८ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा

लखनऊ, जनमुख न्यूज। कासगंज में गणतंत्र दिवस के दिन आज से ६ साले पहले हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में दोषी ठहराए गए २८ आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही ५० हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार को एनआईए की विशेष अदालत ने २८ आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि दो को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम व अन्य के मामले में गुरुवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोष सिद्ध हो चुके आरोपी बरकतुल्लाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का भी आदेश दिया।
सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा १४७, १४८, १४९, ३४१, ३३६, ३०७, ५०४, ५०६ और वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम की धारा – २ और आयुध अधिनियम की धारा २/२५ जबकि अभियुक्त सलीम को आयुध अधिनियम की धारा २५/२७ के अंतर्गत भी दोषी करार दिया गया है। दोषी पाए गए आरोपी सलीम के अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है।
मालूम हो कि विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने २६ जनवरी २०१८ को कासगंज में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें मोटर साइकिलों पर सवार १०० से अधिक लोगों ने तिरंगा लेकर यात्रा निकाली थी। यात्रा कोतवाली इलाके के बड्डूनगर पहुंची, जहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। तिरंगा यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देने से दो पक्षों के बीच तनातनी शुरू हो गई, जिसके बाद पथराव होने लगा। चंद मिनटों बाद ही दंगा भड़क गया, जिसमें चली एक गोली चंदन गुप्ता को लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी।

