वाराणसी: पत्नी पर गड़ासे से हमला करने वाले पति को 10 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना

वाराणसी, जनमुख न्यूज़। जनपद में चार साल पहले हुए पारिवारिक विवाद के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। पत्नी पर गड़ासे से हमला करने के आरोपी पति बेचूलाल साहनी को अदालत ने 10 साल कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने चार्जशीट और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। फैसले के दौरान बेचूलाल कटघरे में अपनी गलती पर पछतावा जताते हुए रोता रहा, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिल सकी। सजा सुनाए जाने के बाद उसे जिला कारागार भेज दिया गया।

मामला रामनगर थाना क्षेत्र के सूजाबाद का है। 18 फरवरी 2021 को मजदूरी कर लौटे विक्की साहनी ने अपनी मां मीरा देवी को घर के दरवाजे पर खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि मीरा देवी पर उनके पति बेचूलाल ने मछली काटने वाली गड़ासी से हमला किया था।

गंभीर हालत में मीरा देवी को पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और फिर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान बचाने के लिए लंबे समय तक इलाज चला।

पुलिस ने घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने भी गवाही दी। आखिरकार अदालत ने मंगलवार को दोषी को सजा सुनाते हुए मामले का निपटारा किया।

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