बाढ़ और बारिश पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: केंद्र व राज्यों को नोटिस, अवैध पेड़ कटान पर जताई चिंता

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में हालिया बाढ़ और भूस्खलन को लेकर केंद्र और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में अवैध पेड़ कटाई इन आपदाओं की एक बड़ी वजह है।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की गंभीरता जताते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्टों में सामने आए वीडियो बताते हैं कि बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में लकड़ी के लट्ठे बहकर आए। यह सीधे तौर पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की ओर इशारा करता है।
पीठ ने केंद्र सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनडीएमए, एनएचएआई और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर व पंजाब की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वीकार किया कि “हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब प्रकृति हमें जवाब दे रही है।” उन्होंने आश्वासन दिया कि पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

