अमित शाह पर कथित टिप्पणी मामला: राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत, निगरानी याचिका खारिज

सुल्तानपुर, जनमुख न्यूज़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से दायर निगरानी याचिका खारिज कर दी और मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित मानहानि मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। मामले में अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।
स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत में अंतिम बहस की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में उस कार्यवाही पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। अदालत ने माना कि परिवादी की निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।
यह मामला वर्ष 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्र द्वारा दायर किया गया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह को लेकर कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी की थी।
सुनवाई के दौरान विजय मिश्र ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर उसकी फोरेंसिक जांच कराने की मांग की थी। हालांकि, स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी और मामले में जमानतनामा प्रस्तुत करने तथा अंतिम बहस आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए विजय मिश्र ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल की थी।
अब सेशन कोर्ट द्वारा भी याचिका खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली है। वहीं, मानहानि मामले की सुनवाई नियत तिथि पर स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आगे जारी रहेगी।

