अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विधायकी बहाल होने का रास्ता साफ

मऊ, जनमुख न्यूज़। सदर सीट से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट मऊ द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो सकती है और मऊ सदर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा।
अभियोजन के मुताबिक, विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशासन को धमकी दी थी कि चुनाव के बाद उनसे हिसाब-किताब किया जाएगा। उन पर नफरत फैलाने, आचार संहिता का उल्लंघन करने और अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा था। इसी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की कैद की सजा सुनाई थी।
इस फैसले को अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को मानते हुए क्रिमिनल रिवीजन स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही अब उनकी विधायकी बच गई है।

