दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सात साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।
यह मामला सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2019 में दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता और शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट हैं, जिसमें से एक का इस्तेमाल उन्होंने विदेश यात्रा में भी किया। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन इस मुकदमे में अब्दुल्ला आजम पहले सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली।
कोर्ट ने पाया कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पासपोर्ट के लिए असत्य और कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 अंकित है, जबकि पासपोर्ट संख्या जेड4307442 में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है। कोर्ट ने कहा कि इस पासपोर्ट का उपयोग आर्थिक लाभ, व्यापार और व्यवसाय संबंधी विदेश यात्राओं, विभिन्न संस्थाओं में पहचान पत्र के रूप में और विभिन्न पदों के आवेदन में किया गया।
पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पहले से ही दो पैन कार्ड रखने के मामले में सात साल की सजा काट रहे हैं। इस नए फैसले के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सख्त हो गई है।

