यूपी में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे; दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ, जनमुख न्यूज़। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। नई सूची के अनुसार प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। पहले जहां उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, वहीं अब यह संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है।
चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची जारी करने के साथ ही दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मतदाता 6 फरवरी 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद सभी आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह घबराने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित मतदाता दावा या आपत्ति दर्ज कराकर अपना नाम जुड़वा सकता है या उसमें सुधार करा सकता है, ताकि अंतिम सूची में उसका नाम शामिल हो सके। दावे और आपत्तियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया है, जहां से आवश्यक जानकारी और सहायता प्राप्त की जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में अपेक्षित सहयोग न मिलने को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाने की भी योजना बनाई है।
कहां देखें सूची:
दावे और आपत्तियों से जुड़ी पूरी जानकारी और ड्राफ्ट मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध है।
कौन सा फॉर्म भरें:
फॉर्म-6: 18 वर्ष की आयु पूरी कर पहली बार नया वोटर बनने के लिए।
फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने, आपत्ति दर्ज कराने या पहले से शामिल नाम में सुधार के लिए।
फॉर्म-8: निवास स्थान बदलने, मतदाता सूची में सुधार, वोटर कार्ड बदलने या दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए।
इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में बसा है और यहां मतदाता के रूप में नाम जुड़वाना चाहता है, तो उसे घोषणापत्र देना होगा। यह घोषणापत्र उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

