अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

देहरादून, जनमुख न्यूज़। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धाराएं 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना) और 354 (शारीरिक शोषण) के तहत दोषी पाया गया।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही अंकिता भंडारी के परिजनों को चार लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।
फैसले से पहले कोर्ट परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। भारी भीड़ ने पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत से नियंत्रित किया। इस हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए कोटद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से पुलिस बल तैनात किया गया था।
गौरतलब है कि इस मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को हुई थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की गई जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने 47 अहम गवाहों को अदालत में पेश किया, जबकि एसआईटी ने कुल 97 गवाह बनाए थे। मामले की सुनवाई करीब दो साल आठ महीने तक चली।
19 मई को अभियोजन पक्ष के वकील विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की अंतिम बहस का जवाब देकर सुनवाई प्रक्रिया पूरी की थी। इसके बाद अदालत ने 30 मई को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। देशभर की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं, और न्यायालय के इस फैसले से लोगों में संतोष की भावना देखी गई।

