फ्लाइट में लगेज ले जाने से पहले अवश्य जान ले नए नियम, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज। यदि आप हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो फ्लाइट में लगेज ले जाने के नए नियमों को अवश्य जान लें। नागरिक उड्डयन ब्यूरो ने नए नियम जारी किए है। बीसीएएस ने हाल ही में हैंड बैगेज के नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों का पालन न करने पर आपको एयरपोर्ट पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए निर्देशों के तहत अब यात्रियों को फ्लाइट के भीतर केवल एक ही हैंड बैग या केबिन बैग ले जाने की अनुमति दी गई है, चाहे यात्रा घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय।
एक हैंड बैग के अतिरिक्त अन्य सभी बैग को चेक-इन करवाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा जांच और बढ़ती यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए बीसीएएस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने इन नियमों को सख्त बनाया है।
एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि नए नियमों के तहत प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को अधिकतम ७ किलो वजन का हैंड बैग ले जाने की अनुमति होगी। वहीं, बिजनेस या फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए यह सीमा १० किलोग्राम तय की गई है। बैग का आकार ४० सेंटीमीटर (लंबाई), २० सेंटीमीटर (चौड़ाई) और ५५ सेंटीमीटर (ऊंचाई) से अधिक नहीं होना चाहिए। बैग के कुल आयाम ११५ सेंटीमीटर से ज्यादा होने पर यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। हालांकि, २ मई २०२४ से पहले बुक किए गए टिकटों पर कुछ विशेष छूट दी जाएगी।
इंडिगो एयरलाइंस के अनुसार, यात्री केवल ७ किलोग्राम तक का केबिन बैग ले जा सकते हैं, जिसका कुल आयाम ११५ सेंटीमीटर से अधिक न हो। इसके अलावा, एक व्यक्तिगत बैग जैसे लेडीज बैग या लैपटॉप बैग ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसका वजन ३ किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नियमों का पालन न करने पर अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना लगाया जा सकता है।

