बीएचयू अस्पताल टेंडर घोटाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करने से किया इनकार

लखनऊ/वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के सर सुंदरलाल अस्पताल में टेंडर प्रक्रिया से जुड़े एक मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने न ही मुकदमे को निरस्त किया और न ही गिरफ्तारी पर रोक लगाई। यह फैसला न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मनोज कुमार शाह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनाया।
यह मामला वाराणसी के लंका थाने में 19 मार्च 2025 को दर्ज हुआ था, जिसमें बीएचयू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. कैलाश कुमार, डॉ. एएनडी द्विवेदी, रश्मि रंजन, पल्स डायग्नोस्टिक के एमडी मनोज कुमार शाह और निदेशक सुनैना बिहानी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

