कफ सिरप कांड में आरोपियों को बड़ा झटका, एफआईआर रद्द करने की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

प्रयागराज, जनमुख न्यूज़। प्रदेश के चर्चित कोडीनयुक्त कफ सिरप कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य आरोपी शुभम अग्रवाल सहित कुल 40 आरोपियों ने यह याचिका दाखिल की थी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिससे अब आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।
कफ सिरप तस्करी मामले की जांच के दौरान यूपी एसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के पास से सहारनपुर निवासी दो अभियुक्तों, अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में 25 हजार रुपये के इनामी शुभम जायसवाल का पूरा नेटवर्क सामने आया। दोनों आरोपियों ने बताया कि वे विशाल और विभोर राणा के लिए काम करते थे, जिनका शुभम जायसवाल के साथ कारोबारी संबंध था।
जांच में सामने आया कि शुभम जायसवाल, विशाल और विभोर राणा मिलकर कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहे थे। फर्जी ई-वे बिल बनाकर वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा समेत अन्य शहरों से सिरप बंगाल और देश के कई राज्यों में भेजा जाता था। विशाल और विभोर के नेटवर्क के जरिए यह अवैध सप्लाई चेन लगातार सक्रिय थी।

