आईटी नियमों में बदलाव वाले संशोधन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया रद्द

नई दिल्ली,जनमुख न्यूज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम २०२३ को खारिज कर दिया। इन संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने कामकाज के बारे में ‘फर्जी और भ्रामक’ सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। इस मुद्दे पर अपनी राय सुनाते हुए सिंगल-जज जस्टिस अतुल चंदुरकर ने कहा कि संशोधन संविधान के अनुच्छेद १४ और अनुच्छेद १९ का उल्लंघन करते हैं। जनवरी २०२४ में जस्टिस गौतम पटेल और डॉ नीला गोखले की खंडपी’ द्वारा विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद यह मामला टाई ब्रेकर जज के पास आया था।

