बैंक धोखाधड़ी केस: आरकॉम और अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर सीबीआई की छापेमारी

मुंबई, जनमुख न्यूज़। सीबीआई ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का आरोप है।
एसबीआई ने 13 जून को आरकॉम और संबंधित संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के बाद सीबीआई से संपर्क किया था। यह कदम आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन निर्देशों और बैंक की बोर्ड-स्वीकृत नीतियों के अनुरूप उठाया गया।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में जानकारी दी थी कि बैंक ने 24 जून, 2025 को इस मामले में आरबीआई को सूचित किया और अब सीबीआई में शिकायत दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि एसबीआई का आरकॉम में 2,227.64 करोड़ रुपये का फंड-आधारित मूल बकाया, साथ ही 786.52 करोड़ रुपये की गैर-फंड आधारित बैंक गारंटी फंसी हुई है। आरकॉम इस समय आईबीसी (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।
एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसकी सुनवाई एनसीएलटी, मुंबई में चल रही है।
पहले बैंक ने 2020 में ही खाते और अनिल अंबानी को ‘धोखाधड़ी’ घोषित कर दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के यथास्थिति आदेश के कारण शिकायत वापस लेनी पड़ी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश (27 मार्च 2023) के अनुसार, उधारकर्ताओं को पक्ष रखने का अवसर देने के बाद, बैंक ने 2024 में फिर से उचित प्रक्रिया अपनाकर खाते को ‘धोखाधड़ी’ घोषित किया।

