वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई संभव, केंद्र ने दाखिल की कैविएट

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। इस बीच, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि किसी भी आदेश से पहले उसकी बात सुनी जाए।
विधेयक की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। इन याचिकाओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा-ए-हिंद और विभिन्न राजनीतिक नेताओं की याचिकाएं शामिल हैं।
डीएमके, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, राजद सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद, और आप विधायक अमानतुल्ला खान ने भी कानून की वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएं दाखिल की हैं।
7 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को यह आश्वासन दिया कि याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से पेश हो रहे हैं।
हालांकि अभी तक याचिकाएं शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर सूचीबद्ध नहीं हुई हैं, लेकिन 15 अप्रैल को सुनवाई की संभावना जताई जा रही है।

