कोडिन कफ सिरप तस्करी केस: वाराणसी कोर्ट ने शुभम जायसवाल को घोषित किया भगोड़ा, अब रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी

वाराणसी, जनमुख न्यूज़। बहुचर्चित कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में वाराणसी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। Shubham Jaiswal को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की तैयारी कर रही है।
वाराणसी के अपर सत्र न्यायाधीश ने कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को फरार मानते हुए भगोड़ा घोषित किया। पुलिस को आशंका है कि वह फिलहाल Dubai में छिपा हुआ है।
इससे पहले पुलिस ने शुभम जायसवाल के घर और उसके कारोबारी ठिकानों पर कई बार नोटिस चस्पा किए थे। पुलिस ने सार्वजनिक मुनादी भी कराई थी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने न तो कोर्ट में पेशी दी और न ही सरेंडर किया।
मामले की जांच कर रही Sonbhadra SIT और Enforcement Directorate की टीम शुभम के परिजनों से पूछताछ कर चुकी है। आरोप है कि शुभम जायसवाल और उसके पिता Bhola Jaiswal ने झारखंड के रांची स्थित Shaili Traders के जरिए करोड़ों रुपये की कोडिन कफ सिरप की अवैध तस्करी की। पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क की पहुंच West Bengal और Bangladesh तक थी।
इस मामले में शुभम के पिता भोला जायसवाल को पहले ही Kolkata Airport से गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें Amit Singh Tata का नाम प्रमुख बताया जा रहा है।अब पुलिस की नजर मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल पर है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाश तेज हो सकती है।

