कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी: हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर के दिए आदेश, कांग्रेस ने की बर्खास्तगी की मांग

भोपाल, जनमुख न्यूज़। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता और राज्य के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर संबोधित किया था, जिसे न्यायालय ने ‘कैंसरकारी और खतरनाक’ करार दिया।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को शाम 6 बजे तक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मंत्री का यह बयान देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला है और यह अलगाववादी सोच को बढ़ावा देता है। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 196 और 197 के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश भी जारी किए हैं।
इस मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस हमलावर हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विजय शाह को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह प्रदर्शन कर पुतला दहन किया और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की।
विवाद बढ़ने के बाद भाजपा अब बचाव की मुद्रा में है और पार्टी स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार सुबह 10:30 बजे होगी, जिसमें कोर्ट को एफआईआर की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

