सोनिया गांधी पर एफआईआर की मांग खारिज, राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका निपटाई

नई दिल्ली जनमुख न्यूज़। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने दायर की थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था, जबकि वे अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिक बनी थीं।
त्रिपाठी का दावा था कि उनका नाम 1980 में मतदाता सूची में जुड़ा, 1982 में हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। उनके वकील का कहना था कि 1980 में नाम दर्ज होने का अर्थ है कि जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और यह एक संज्ञेय अपराध है।
याचिका में अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।

