जेईई एडवांस्ड के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने आज जेईई एडवांस्ड के छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच अपने पाठ्यक्रम छोड़ने वाले याचिकाकर्ताओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)-एडवांस के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट आज जेईई एडवांस्ड के लिए प्रयासों की संख्या तीन से घटाकर दो करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जेईई-एडवांस्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त संयुक्त प्रवेश बोर्ड (JAB) ने पिछले साल 5 नवंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक वर्ष 2023, 2024 और 2025 में कक्षा 12 की परीक्षा देने वाले छात्र जेईई-एडवांस्ड के लिए उपस्थित होने के पात्र होंगे। लेकिन बाद में 18 नवंबर, 2024 को एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें पात्रता को केवल दो शैक्षणिक वर्षों (2024 और 2025) तक सीमित कर दिया गया था।
पीठ ने कहा, “यदि छात्र, उक्त अभ्यावेदन (5 नवंबर के) पर अमल करते हुए, इस समझ के साथ अपने पाठ्यक्रम से बाहर हो गए हैं कि वे जेईई परीक्षा में बैठने के हकदार होंगे, तो 18 नवंबर, 2024 को वादा वापस लेने से उन्हें नुकसान नहीं होने दिया जा सकता है।” शीर्ष अदालत ने कहा कि 5 नवंबर से 18 नवंबर, 2024 के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी जाएगी।

