महाराष्ट्र निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में अधिसूचना, 4 महीने में चुनाव कराने का दिया आदेश

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह चार सप्ताह के भीतर चुनावों की अधिसूचना जारी करे और आगामी चार महीनों में चुनाव प्रक्रिया पूरी करे। हालांकि, कोर्ट ने आयोग को उचित कारणों की स्थिति में समय बढ़ाने की छूट भी दी है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर कराना लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों का सम्मान है और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
पीठ ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट किया कि यह मामला अभी भी 2022 की बनठिया आयोग की रिपोर्ट के पहले की स्थिति में ही माना जाएगा। कोर्ट ने बनठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि रिपोर्ट में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने और इसके लिए उपयुक्त आंकड़े जुटाने की सिफारिश की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे उन याचिकाओं के फैसले के अधीन रहेंगे, जो अभी शीर्ष अदालत में लंबित हैं।

