दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फिलहाल नहीं होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फिलहाल ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए।
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह आदेश उस समय दिया, जब दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि इन वाहन मालिकों पर जबरन कार्रवाई न की जाए।
शीर्ष अदालत ने मामले में नोटिस जारी करते हुए चार हफ्तों में जवाब मांगा है। इस दौरान डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों के खिलाफ किसी भी तरह की सख्ती पर रोक रहेगी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध अनुचित है।

