जमीन के बदले नौकरी घोटाला: लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी सहित 41 आरोपियों पर आरोप तय करने का आदेश

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े कथित घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। अदालत के अनुसार, यादव परिवार ने रेल अधिकारियों और करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से जमीनें हासिल कीं। इस मामले में कोर्ट ने 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जबकि 52 लोगों को बरी कर दिया गया है, जिनमें कई रेल अधिकारी भी शामिल हैं। सीबीआई की चार्जशीट में नामित कुल 103 आरोपियों में से पांच की मृत्यु हो चुकी है।
मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता अजाज अहमद ने बताया कि सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत आरोप तय किए हैं। आरोपों को औपचारिक रूप से 29 जनवरी को तय किया जाएगा।
गौरतलब है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर इससे पहले 19 दिसंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया। सीबीआई द्वारा दाखिल सत्यापन रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया गया था कि चार्जशीट में नामित पांच आरोपियों की मौत हो चुकी है।

