पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश रद्द, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए थे।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह आदेश दिल्ली विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनाया। यह वही याचिका थी, जिस पर अदालत ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामला दरअसल नीरज नामक व्यक्ति के आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी मांगी थी। इस पर सीआईसी ने 21 दिसंबर 2016 को आदेश जारी कर 1978 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दी थी। इसी वर्ष नरेंद्र मोदी ने भी स्नातक परीक्षा पास की थी।

बाद में 23 जनवरी 2017 को हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी। डीयू की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि सीआईसी का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को अपना रिकॉर्ड कोर्ट को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है।

इससे पहले, आरटीआई आवेदकों के वकील ने सूचना के अधिकार कानून का हवाला देते हुए सीआईसी के आदेश का बचाव किया था।

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