राहुल गांधी हाज़िर हों, MP-MLA कोर्ट का समन

वाराणसी, जनमुख न्यूज़। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को वाराणसी की विशेष MP/MLA अदालत ने तलब किया है। अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित भड़काऊ बयान के मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने राहुल गांधी को 29 जनवरी को अदालत में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही, उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है।
मामला राहुल गांधी के उस भाषण से जुड़ा है, जो उन्होंने अमेरिका यात्रा के दौरान दिया था। वादी की ओर से इसे भड़काऊ बताते हुए कहा गया कि इससे न केवल सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुईं, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा। इस संबंध में पहले दायर की गई याचिका को कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वादी ने निगरानी वाद दाखिल किया। इसी निगरानी वाद पर अदालत फिलहाल सुनवाई कर रही है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर इस मामले में अपना बयान दर्ज कराना होगा। इस आशय का आदेश पारित कर दिया गया है।
यह याचिका सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए गए भाषण में यह कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने तथा गुरुद्वारे जाने की स्वतंत्रता नहीं है। वादी का कहना है कि इस बयान से सिख समुदाय के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किया, जिससे बयान की गंभीरता और बढ़ जाती है। वादी के अनुसार, ऐसे बयान देश में सामाजिक तनाव और अशांति फैलाने की आशंका पैदा करते हैं।
अब इस मामले में 29 जनवरी को वाराणसी MP/MLA कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी तय है, जहां वह अपना पक्ष रखेंगे।

