कफ सिरप कांड में सरगना शुभम जायसवाल को हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट ने क्या कहा

प्रयागराज, जनमुख न्यूज़। कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई भी 15 दिसंबर को होगी।
शुभम के पिता भोला प्रसाद समेत कई अन्य लोगों ने विभिन्न जिलों में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर यह अंतरिम आदेश आया है।
कैसे खुला बड़ा नेटवर्क?
यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर के अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को लखनऊ के आलंबाग के पास से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने 25 हजार के इनामी शुभम जायसवाल के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया।
दोनों ने बताया कि वे विशाल राणा और विभोर राणा के लिए काम करते थे और इन दोनों का शुभम से गहरा व्यापारिक संबंध था। तीनों मिलकर कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी करते थे।
इस तरह होती थी तस्करी
वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा सहित कई शहरों से फर्जी ई-वे बिल बनाकर माल भेजा जाता था। सिरप की खेप बंगाल समेत कई राज्यों में डिलीवर की जाती थी।
विशाल और विभोर का नेटवर्क सिरप की आपूर्ति को देशभर में फैलाता था।
‘सुपर स्टॉकिस्ट’ बनने के बाद और मजबूत हुई सप्लाई चेन
शुभम ने अपने पिता भोला जायसवाल के नाम पर रांची में एबॉट कंपनी की सुपर स्टॉकिस्टशिप हासिल कर ली थी। इसके बाद उसने दोनों साथियों से दूरी बना ली और लाइसेंस व दस्तावेजों की आड़ में तस्करी को कानूनी शिपमेंट जैसा दिखाने लगा।
सहारनपुर में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि कई बड़ी खेपें रांची से सीधे यूपी और हरियाणा रूट पर भेजी गईं।
इस पूरे मामले में जांच जारी है और हाईकोर्ट के अगले आदेश पर सभी की नजरें टिकी हैं।

