स्कूल विलय पर हाईकोर्ट से सरकार को राहत, याचिकाएं खारिज

लखनऊ,जनमुख न्यूज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर जिले के 51 छात्रों सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। याचिकाओं में 16 जून को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्राथमिक स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का निर्देश दिया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने इसे “मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून” का उल्लंघन बताया और यह भी तर्क दिया कि इस निर्णय से छोटे बच्चों को दूर स्कूलों में जाना पड़ेगा, जिससे उन्हें परेशानी होगी।
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि यह निर्णय छात्रों के हित और शैक्षणिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि प्रदेश में 18 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां एक भी छात्र नामांकित नहीं है।
कोर्ट ने सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं। यह फैसला सरकार की स्कूलों के एकीकरण नीति को बल देता है।

