श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: हाईकोर्ट ने ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की याचिका खारिज की, हिंदू पक्ष को झटका

प्रयागराज, जनमुख न्यूज़। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद को ‘विवादित ढांचा’ घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दाखिल की गई थी।
हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया गया था कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण के मूल जन्मस्थान (गर्भगृह) को तोड़कर बनाई गई है और इसे उसी प्रकार विवादित घोषित किया जाना चाहिए जैसा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद मामले में किया गया था। मुस्लिम पक्ष ने इस मांग का विरोध करते हुए कोर्ट में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका पर पहले फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि शाही ईदगाह को विवादित घोषित करने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

