यूपी में १० हजार रुपये से लेकर २५ हजार रुपये तक के स्टांप अवैध घोषित

लखनऊ, जनमुख न्यूज। उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई वैâबिनेट की बैठक में कई अहम पैâसले लिए गए। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार यूपी में अब १० हजार रुपये से लेकर २५ हजार रुपये तक के स्टांप वैध नहीं माने जाएंगे। इसके साथ ही अब १० हजार से लेकर २५ हजार रुपये तक के स्टांप पत्र चलन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि, अधिसूचना जारी होने से पहले खरीदे गए पत्र ३१ मार्च तक वापस किए जा सकेंगे या फिर प्रयोग किए जा सकेंगे।
बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वैâबिनेट मंत्री सुरश खन्ना ने बताया कि बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में बलिया में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए भूमि का निशुल्क हस्तांकरण करने की सहमति, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरण की सहमति, सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ३०० बेड के गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति देने पर सहमति के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अंतर्गत लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना के लिए एसपीपी को ०.८ हेक्टेअर भूमि दिए जाने का फैसला हुआ। इसके साथ कुछ और भी निर्णय वैâबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।

