सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाए

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर से पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह छोड़ा जाए, जहां से उन्हें उठाया गया था।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की विशेष पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश रेबीज से संक्रमित, संक्रमित होने की आशंका वाले या आक्रामक कुत्तों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निगम विशेष भोजन क्षेत्र बनाए, जहां लोग आवारा कुत्तों को खाना खिला सकें। सड़कों पर कुत्तों को खिलाने की अनुमति नहीं होगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

पीठ ने आदेश दिया कि भोजन स्थलों पर नोटिस बोर्ड लगाए जाएं और यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य के निर्वहन में बाधित होता है तो इसके लिए संबंधित व्यक्ति उत्तरदायी होगा। साथ ही, पशु प्रेमियों को कुत्तों को गोद लेने का विकल्प भी दिया गया है।

मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ाते हुए, कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया और आवारा कुत्तों से जुड़े सभी लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया। इस पर अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी।

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