एडेड कॉलेजों के मृतक शिक्षकों के परिजनों को राहत: अब मिलेगा डेथ ग्रेच्युटी का लाभ

लखनऊ, जनमुख न्यूज़। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय (एडेड) महाविद्यालयों में कार्यरत मृतक शिक्षकों के परिजनों को बड़ी राहत दी है। अब सेवाकाल के दौरान निधन होने की स्थिति में उनके परिजनों को मृत्यु उपादान (डेथ ग्रेच्युटी) का भुगतान शासनादेश के अनुसार किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि यह लाभ उन शिक्षकों के परिजनों को मिलेगा जिन्होंने सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया था और जिनका निधन 58 वर्ष की आयु से पहले हो गया था। इसके अलावा वे शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था, लेकिन विकल्प परिवर्तन की निर्धारित अवधि से पहले ही उनका निधन हो गया—उनके परिवारों को भी यह लाभ मिलेगा।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 03 फरवरी 2004 के बाद के मामलों में भी यह सुविधा लागू होगी, बशर्ते शिक्षक ने सेवानिवृत्ति का कोई विकल्प न चुना हो और 60 वर्ष से पहले ही उनका निधन हो गया हो। इसके अतिरिक्त, जिन शिक्षकों ने 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था लेकिन परिवर्तन की समयसीमा से पहले निधन हो गया, उनके परिजन भी इस निर्णय के दायरे में आएंगे।

