ठेला-पटरी व्यापारी नेता प्रमोद निगम हत्याकांड में शामिल दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगा

वाराणसी, जनमुख न्यूज। १७ जनवरी २०१७ को इंग्लिशिया लाइन में हुई ठेला-पटरी संघ के सचिव प्रमोद निगम की हत्या मामले में कोर्ट ने दो अभ्युक्तों नंद लाल राय उर्फ बबलू राय और शेष नाथ राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया।
दोनों अभ्युक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विनय कुमार सिंह व ओंकार तिवारी ने पैरवी करते हुए १२ गवाह परीक्षित कराए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत चश्मदीद गवाह हिमांशु श्रीवास्तव का बयान अहम रहा।
वाराणसी में ठेला व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम की हत्या में कोर्ट ने 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब 8 साल तक सुनवाई चली। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने मुख्तार के शूटर के रूप में काम किया था। केवल गंदगी फैलाने से रोकने पर हत्या करने करना इनकी क्रूरता को दर्शाता है।
ADGC विनय सिंह ने बताया कि नंदलाल राय बबलू और शेषनाथ शर्मा को आरोपी बनाया गया था। गवाह, चार्जशीट, साक्ष्य के आधार पर जज ने दोनों को दोषी माना है।
वकील विनय सिंह ने बताया कि 17 जनवरी 2017 को हुकुलगंज निवासी प्रमोद निगम की इंग्लिशिया लाइन स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर के समीप बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए दो लोगों को अरेस्ट किया है। पूछताछ में हत्या की वजह आरोपियों को गंदगी करने से रोकना था। पुलिस के बयान में आरोपियों ने बताया कि प्रमोद ने बबलू को सड़क पर टॉयलेट करने को टोका था।
इंसल्ट महसूस किए बबलू ने साथ शेषनाथ के साथ मिलकर उन्हें गोली मार दी। दोनों को घंटी मिल से पकड़ा गया था और वारदात में प्रयुक्त पिस्टल भी दो लाख से ज्यादा कीमत की थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की और सुनवाई हुई। नंदलाल राय उर्फ बबलू पेशे से अपराधी किस्म का रहा। गाजीपुर में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का खास शूटर माना जाता है । उसके खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। हालांकि कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

