दो PAN कार्ड केस: आजम खां और बेटे अब्दुल्ला दोषी, सात-सात साल की सजा, जेल भेजे गए

रामपुर, जनमुख न्यूज़। दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दे दिया। निर्णय के क्षण में कोर्ट का माहौल अचानक बदल गया। फैसला सुनते ही दोनों कुछ पल तक एक-दूसरे को देखते रह गए, और उनके चेहरों पर तनाव व भविष्य की चिंता साफ दिखाई दे रही थी।
जेल भेजे जाने से पहले भावुक क्षण भी देखने को मिला—बड़े बेटे अदीब खां ने पिता आजम खां का गला चूमा, और भाई अब्दुल्ला को गले लगाकर हिम्मत दी।
अदालत ने दोपहर बाद सजा सुनाते हुए दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। इसके बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया।
यह मामला 2019 में तब दर्ज हुआ था जब मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम पर दो जन्म प्रमाणपत्र रखने का आरोप लगाया था—एक लखनऊ नगर निगम और दूसरा रामपुर नगरपालिका परिषद से जारी। जांच के बाद पुलिस ने आजम खां, अब्दुल्ला और पूर्व विधायक डॉ. तज़ीन फातमा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए न्यायाधीश शोभित बंसल की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने दोष तय किया और कुछ देर बाद सजा सुना दी। फैसले के समय वादी और BJP विधायक आकाश सक्सेना भी अदालत में मौजूद रहे। बाहर निकलते हुए उन्होंने इस फैसले को “सत्य और न्याय की जीत” बताया।
आजम खां उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं—रामपुर से 10 बार विधायक, चार बार कैबिनेट मंत्री, 2019 में सांसद, और राज्यसभा सदस्य भी रहे चुके हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला 2017 में विधायक बने थे, लेकिन उम्र संबंधी विवाद के चलते हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी।
सजा सुनाए जाने के बाद आजम खां बेहद शांत नजर आए। कोर्ट से बाहर लाए जाने पर पत्रकारों ने प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने संक्षेप में ही कहा—
“कोर्ट ने गुनहगार समझा और सजा सुना दी… इस पर कुछ नहीं कहना, यह अदालत का फैसला है।”

