यूपी पुलिस भर्ती 2025: योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की एकमुश्त छूट

लखनऊ, जनमुख न्यूज़। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की प्रस्तावित सीधी भर्ती-2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन वर्ष की शिथिलीकरण देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।
सीधी भर्ती-2025 के तहत कुल 32,679 पदों को भरा जाना है। शासनादेश के अनुसार आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) और जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर आवेदन करने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु छूट एक बार के लिए प्रदान की जाएगी।
सरकार का यह फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती हेतु आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियम-3 के अंतर्गत लिया गया है। यह निर्णय 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के क्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के जरिए प्रभावी किया गया है। इससे उन हजारों युवाओं को बड़ा अवसर मिलेगा, जो अब तक आयु सीमा के कारण पुलिस भर्ती प्रक्रिया से बाहर रह जाते थे।

