दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को झटका, सजा घटाने की अपील खारिज

रामपुर, जनमुख न्यूज़। दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के नेता Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan को अदालत से राहत नहीं मिली है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सोमवार को दोनों की सजा कम करने की अपील खारिज कर दी।
इस मामले में इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सजा में राहत की मांग की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की अपील दाखिल की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने सजा में किसी भी प्रकार की कमी से इनकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
अदालत के इस फैसले के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा यथावत बनी रहेगी।

