मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से भड़का सुप्रीम कोर्ट, अधिकारियों को नोटिस

नई दिल्ली, जनमुख न्यूज। कुशीनगर में स्थित मदनी मस्जिद पर बीते दिनों प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद पक्ष की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही अधिकारियों से दो हफ्ते में जवाब भी तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।
कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी कुशीनगर जिला प्रशासन का बुलडोजर अगले आदेश तक खामोश रहेगा। दरअसल, मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताकर गिराए जाने के लिए उत्तरदायी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन १३ नवंबर, २०२४ को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।

