आदेश का पालन नहीं किया तो यूपी में कर्मचारियों को अगले माह नहीं मिलेगा वेतन, योगी सरकार की सख्ती

लखनऊ, जनमुख न्यूज़। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में कार्यरत आठ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निर्धारित समय सीमा में विवरण न देने वाले कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन फरवरी में रोक दिया जाएगा।
मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी 31 दिसंबर तक अर्जित चल-अचल संपत्तियों की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। यह सुविधा एक जनवरी से पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है।
सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से समय पर संपत्ति विवरण भरवाना सुनिश्चित करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा के भीतर संपत्ति का विवरण न देने को प्रतिकूल आचरण माना जाएगा।
इसके अलावा, एक फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकों में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा, जिन्होंने संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया होगा। सरकार के इस कदम को पारदर्शिता बढ़ाने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

